HEADLINES

घूसकांड पर महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर बंगाल पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार

कलकत्ता हाई कोर्ट

कोलकाता, 19 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । पश्चिम बंगाल पुलिस को शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कड़ी फटकार लगाई। खंडपीठ ने सवाल उठाया कि हुगली जिले के तारकेश्वर थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी पर घूस मांगने का आरोप साबित होने के बावजूद विभाग ने उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988 के तहत कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और अब तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई।

न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बार रशीदी की बेंच ने स्पष्ट किया कि यह मामला केवल लापरवाही या अपनी ड्यूटी से चूकने का नहीं है, बल्कि पूरे समाज के प्रति पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी और विश्वासघात से जुड़ा हुआ है। अदालत ने यह भी कहा कि विभाग की ओर से जारी नोटिस में घूस मांगने का आरोप ही दर्ज नहीं किया गया, जबकि शिकायत में यही गंभीर आरोप था।

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आरोपित महिला पुलिसकर्मी को 17 सितम्बर को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि नागरिक से घूस मांगने के आरोप में उसकी सेवा समाप्त क्यों न की जाए।

राज्य सरकार की ओर से यह दलील भी दी गई कि महिला पुलिसकर्मी पर लापरवाही और कर्तव्य से चूकने का आरोप लगाया गया है। हालांकि अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह मामला मात्र लापरवाही का नहीं है, बल्कि समाज के विश्वास को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध है।

अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मामले पर 22 सितम्बर तक अपना अंतिम पक्ष रखे। इसके बाद अदालत प्रशासन के जवाब के आधार पर अगला आदेश देगी।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

Most Popular

To Top