Madhya Pradesh

सहकारी बैंक का कर्ज समय पर न चुकाने वालों से सख्ती से की जाए बसूली, कलेक्टर ने दिए निर्देश

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शिवपुरी, 26 जून (Udaipur Kiran) । शिवपुरी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से लिए गए कालातीत ऋण की वसूली को लेकर कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

कलेक्टर द्वारा 864 बड़े बकायादार कालातीत ऋणी सदस्यों पर बकाया राशि 14.62 करोड़ की वसूली हेतु क्रिस योजना के माध्यम से संबंधित तहसीलदारो को आवंटित कर ऋणो की वसूली सख्ती से किये जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले के शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कुल 200 कर्मचारियों पर राशि 1.23 करोड़ की ऋण राशि की वसूली के लिए विभागवार विभाग प्रमुखो को पत्र जारी कर संबंधित कर्मचारियों से बकाया राशि जमा करवाने को कहा गया। जिसमें 15 दिवस की समयावधि उपरांत उनके मासिक वेतन से कटोत्रा कर ऋण राशि समिति, बैंक में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।

इसके साथ ही 462 शस्त्रधारी कालातीत बकायादार कृषकों से राशि रुपये 3.43 करोड़ की बसूली हेतु अपर कलेक्टर को पत्र जारी किया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा सभी शस्त्रधारी बकायेदारों को राशि जमा कराये जाने हेतु 15 दिवस का समय सीमा निर्धारित की गयी है तदोपरांत उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित किये जाने की कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बताया गया कि बैंक द्वारा विगत 07 दिवस में पैक्स समितियों के माध्यम से 300.00 लाख का कृषि ऋण वितरण अंतर्गत खाद/नगदी के रूप में जिले के किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

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(Udaipur Kiran) / युगल किशोर शर्मा

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