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बरेली : 11 साल बाद मिला इंसाफ, दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

बरेली कोर्ट

बरेली, 08 अगस्त (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में क्योलड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव में आम के बाग में रखवाली कर रही महिला से दुष्कर्म के मामले में 11 साल बाद अदालत ने शुक्रवार काे फैसला सुनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपित शंकरलाल मौर्य को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह सनसनीखेज वारदात 14 जून 2013 की रात की है। महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने दामाद के साथ गांव के पास आम के बाग में रखवाली कर रही थी। तभी रात करीब 12 बजे शंकरलाल मौर्य अपने तीन-चार साथियों के साथ वहां पहुंचा। उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उन्होंने मिलकर महिला के दामाद को पेड़ से बांध दिया। इसके बाद शंकरलाल ने महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और दिसम्बर 2013 में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) अशोक कुमार यादव की अदालत में चली।

अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में छह गवाह और सात साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शंकरलाल को दोषी करार दिया। फैसले में कोर्ट ने कहा कि ऐसे गम्भीर अपराधों में कठोर सजा जरूरी है, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और पीड़ितों को न्याय मिल सके। 11 साल बाद न्याय मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने कहा कि हमें न्यायायल पर पूरा भराेसा था कि उनके साथ न्याय हाेगा।—————–

(Udaipur Kiran) / देश दीपक गंगवार

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