West Bengal

श्रीरामपुर में अब नामफलक पर बांग्ला भाषा अनिवार्य

श्रीरामपुर नगरपालिका

नगर पालिका का ऐतिहासिक फैसला, 31 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी शर्त

हुगली, 14 अगस्त (Udaipur Kiran) ।

श्रीरामपुर नगर पालिका ने शहर में बांग्ला भाषा को बढ़ावा देने नगर पालिका क्षेत्र के सभी सरकारी व निजी संस्थानों को अपने नामफलक, नोटिस बोर्ड और जरूरी संकेतक पर अन्य भाषाओं के साथ-साथ बंगाली भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य करने का फैसला किया है।

यह पहल एक गैर सरकारी संस्था सुझाव पर हुई। संस्था का कहना है कि श्रीरामपुर वह शहर है जहां बांग्ला अक्षरों का विकास और बांग्ला भाषा के पहले समाचारपत्र की शुरुआत हुई थी। इसलिए श्रीरामपुर में यह कदम उठाना जरूरी था।

नगर पालिका ने गत चार अगस्त को नोटिस जारी कर सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों को निर्देश दिया कि 31 अक्टूबर 2025 तक नामफलक पर बांग्ला भाषा का समावेश अनिवार्य रूप से कर लें। यदि किसी प्रतिष्ठान में नामफलक लगाने की जगह नहीं है, तो पास के उपयुक्त स्थान पर यह लगाया जाएगा। इस प्रक्रिया में नगर पालिका का लाइसेंस विभाग सहयोग करेगा।

गोपीनाथ स्मृति सुपर मार्केट के व्यापारी शंकर देवनाथ ने कहा कि नगर पालिका ने बांग्ला भाषा को सम्मानित करने का सराहनीय कदम उठाया है। श्रीरामपुर के लिए यह गर्व की बात है।

संस्था के सचिव समीर कुमार साहा ने बताया कि शहर की लगभग 87 प्रतिशत आबादी बंगाली भाषी है, इसलिए नामफलक पर बंगाली भाषा का उपयोग पूरी तरह तर्कसंगत है।

नगर पालिका के चेयरमैन गिरिधारी साहा ने कहा कि बांग्ला भाषा हमारी आत्मा है। इसका सम्मान बनाए रखने के लिए अन्य भाषाओं के साथ इसका अनिवार्य प्रयोग किया जाएगा।

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(Udaipur Kiran) / धनंजय पाण्डेय

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