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सीएमओ कानपुर के निलम्बन आदेश पर रोक

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 08 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमओ कानपुर नगर के निलम्बन आदेश 9 जून 25 पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व विपक्षी को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकलपीठ ने डा हरिदत्त नेमी की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि विपक्षी ने याची के विरूद्ध बिना विभागीय जांच बैठाए, छोटे अपराध के आरोप में निलंबित कर विपक्षी संख्या तीन को सीएमओ बना दिया।

कोर्ट ने कहा आदेश से ही स्पष्ट है कि निलंबित करते समय कोई जांच कार्यवाही नहीं की गई। आरोप ऐसा है कि बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता। ऐसे में उ प्र सरकारी सेवक (अनुशासन व अपील) नियमावली के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता।

इससे पहले याची को कारण बताओ नोटिस दी गई थी। उसने जवाब भी दिया था। किंतु इस पर विचार किए बगैर निलम्बित कर दिया गया। जिसे चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि विपक्षी संख्या तीन की दुर्भावना इसी से साफ है कि विपक्षी की सीएमओ पद पर तैनाती करने के बाद याची को निलंबित किया गया है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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