नैनीताल, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में बीटेक की कंपार्टमेंट परीक्षा के पेपर लीक मामले में बाह्य परीक्षा समन्वयक डा. एसके गोयल को राहत देते हुए उनके निलंबन पर रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि उनको निलंबित करने के साथ साथ उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र जाखधार, रुद्रप्रयाग, से संबद्ध कर दिया गया है।
मामले के अनुसार कंपार्टमेंट परीक्षा का पेपर लीक होने पर अधिष्ठाता प्रौद्योगिकी डॉ. एसएस गुप्ता की ओर से तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई थी साथ ही पेपर लीक की पुष्टि पर परीक्षा भी निरस्त कर दी गई थी। जांच के बाद कुलपति की संस्तुति पर मुख्य कार्मिक अधिकारी डॉ. गौहर ताज ने उन्हें निलंबित कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से उनका पक्ष सुने बिना उन्हें निलंबित कर रुद्रप्रयाग अटैच करने का आदेश जारी कर दिया गया जबकि पेपर लीक के मामले में उनकी कोई गलती नहीं थी।
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(Udaipur Kiran) / लता
