
जयपुर, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से चयनित शिक्षकों के पदस्थापन के चलते पहले से कार्यरत शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर अन्य राजकीय विद्यालयों में पदस्थापित करने वाले आदेशों की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने अपीलार्थियों को उनके समायोजन से पूर्व के स्कूल में ही कार्यग्रहण करवाने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने यह आदेश रुपेश भट्ट, यशेष शर्मा व अन्य की अपील पर दिए।
अपील में अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने बताया कि कुछ अपीलार्थियों का प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में सेटअप परिवर्तन भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नियम विरुद्ध पदस्थापित किया है। वहीं कुछ शिक्षकों को उनके कार्यरत ब्लॉक में पद खाली होने के बावजूद भी दूर जगहों पर भेजा है। जबकि विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें उसी ब्लॉक में पदस्थापित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा विभाग के निर्देश के अनुसार जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं और उनमें प्रारम्भिक शिक्षा के कार्मिक थे, उनका समायोजन माध्यमिक शिक्षा में नहीं कर प्रारम्भिक शिक्षा में ही होना है। इसके अलावा अपीलार्थियों की आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं हो पाया है और इसकी तारीख भी विभाग ने बढ़ाई है। ऐसे में उन्हें अन्य राजकीय स्कूलों में पदस्थापित करने वाले आदेशों की क्रियांविति पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने अपीलार्थियों को अन्य स्कूल में पदस्थापित करने पर रोक लगा दी है।
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(Udaipur Kiran)
