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जुर्माने की रकम वसूलने के आदेश पर रोक

नैनीताल, 25 अगस्त (Udaipur Kiran) । नैनीताल उच्च न्यायालय ने जिला खनन अधिकारी ऊधमसिंह नगर द्वारा काशीपुर के एक किसान पर अवैध खनन करने के एवज में लगाए गए 1 करोड़ 91 लाख के जुर्माने को माफ करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने जुर्माने की रकम वसूलने के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दा​खिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सचिव खनन एवं न्याय सचिव कोर्ट में वीडियों कॉन्फ्रे​सिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर के ग्राम दभोड़ा के किसान दूनी चंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी भूमि कोसी नदी के किनारे स्थित है। खनन विभाग ने बिना उनका पक्ष सुने ही उनको अवैध खनन का नोटिस दे दिया। साथ में अवैध खनन करने को लेकर उनके ऊपर 1 करोड़ 91 लाख रूपये की पेनल्टी लगा दी। जबकि उनके द्वारा कोई खनन कार्य किया ही नहीं गया। जब इसकी शिकायत उन्होंने कमिश्नर कुमाऊं व सरकार से की गई तो उनकी शिकायत निरस्त कर दी गई।

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(Udaipur Kiran) / लता

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