
जयपुर, 28 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को निदेशालय से दूरभाष से प्राप्त मौखिक आदेश से एपीओ करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने मामले में चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और हनुमानगढ़ सीएमएचओ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अधिकरण के सदस्य चेतनराम देवड़ा और लेखराज तोसावडा ने यह आदेश डॉ. प्रदीप कडवासरा की अपील पर दिए।
अपील में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी हनुमानगढ के नोहर में मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने स्वास्थ्य निदेशालय से दूरभाष पर प्राप्त मौखिक निर्देश पर गत 16 मई को अपीलार्थी को एपीओ कर दिया और उसे बीकानेर मुख्यालय में संयुक्त निदेशक के कार्यालय में उपस्थिति देने को कहा। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि अपीलार्थी को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25क के प्रावधानों के विपरीत जाकर एपीओ किया गया है। अपीलार्थी को न तो मौखिक निर्देश की पालना में एपीओ किया जा सकता था और ना ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उसे एपीओ करने का अधिकार है। अपील में बताया गया कि अपीलार्थी मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी है। ऐसे में उसे एपीओ करने की शक्ति निदेशक स्तर के अधिकारी को ही प्राप्त है। इसलिए उसे एपीओ किए गए आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने एपीओ आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)
