Assam

शिलांग के राजमार्गों पर अवैध डंपिंग पर लगी रोक

शिलांग (मेघालय), 18 जून (Udaipur Kiran) । पूर्वी खासी हिल्स के जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रमुख राजमार्ग मार्गों पर मिट्टी, मलबा और कचरा डंप करने पर रोक लगा दिया है। यह आदेश रिलबोंग जंक्शन से लेकर ऊपरी शिलांग और शिलांग-गुवाहाटी राष्ट्रीय राजमार्ग तक के क्षेत्र में लागू किया गया है।

दरअसल, जिला प्रशासन का यह आदेश रिलबोंग पॉइंट के पास उमशिरपी में अनधिकृत अपशिष्ट निपटान की रिपोर्टों के बाद जारी किया गया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा चल रहे बुनियादी ढांचे के काम में बाधा उत्पन्न होने की चिंता बढ़ गई है।

संबंधित विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का यदि कोई भी उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत मुकदमा चलाएगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।———-

(Udaipur Kiran) / अरविन्द राय

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