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भारत में अवैध रूप से रहने के मामले में गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

प्रयागराज, 25 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रहने व पाकिस्तान की नागरिक होने के मामले में आरोपी अध्यापिका शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने शुमायला खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015 से बतौर अध्यापिका पढ़ा रहीं शुमायला खान ने याचिका में गत जनवरी माह में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।

इस मामले में शुमायला खान पर आरोप लगाया गया है कि वह पाकिस्तान की नागरिक हैं और भारत में अवैध रूप से निवास कर रही हैं। साथ ही बरेली के फतेहगंज ब्लॉक के मदहोपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत है और वह फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत है।

याची की ओर से तर्क दिया गया कि निवास प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के खिलाफ याची ने पहले ही एक याचिका कर रखी है, जिसमें सुनवाई भी हो चुकी है। इस पर खंडपीठ ने इस मामले को सम्बंधित याचिका के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही अगली सुनवाई तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सात अक्टूबर की तारीख लगाई है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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