
बलरामपुर, 6 नवंबर (Udaipur Kiran) । बाजार में खुदरा व्यापारियों द्वारा एक और दो रुपये के सिक्के नहीं लेने की प्रवृत्ति अब भारी पड़ सकती है। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी आर.एस. लाल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में भारतीय मुद्रा के सभी मूल्यवर्ग के सिक्कों को वैध माना जाए, और इन्हें लेन-देन से इंकार करना दंडनीय होगा।
उन्होंने समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के सभी शहरों और ग्रामों में मुनादी कराकर आमजन को जागरूक किया जाए कि एक और दो रुपये के सिक्के पूर्ण रूप से वैध हैं और उनका उपयोग लेन-देन में किया जाना चाहिए।
अपर कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि, यदि कोई भी दुकानदार, व्यापारी या आम नागरिक इन सिक्कों को लेने से मना करता है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का यह कदम आम नागरिकों को रोजमर्रा के लेन-देन में हो रही परेशानी से राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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(Udaipur Kiran) / विष्णु पांडेय