West Bengal

आरजीकर अस्पताल तोड़फोड़ मामले में सीपीएम की मीनाक्षी मुखोपाध्याय सहित आठ वाम नेताओं को जमानत

कोलकाता, 26 अगस्त (Udaipur Kiran) । आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले वर्ष 14 अगस्त को हुई तोड़फोड़ मामले में सियालदह अदालत ने मंगलवार को सीपीएम नेत्री मीनाक्षी मुखोपाध्याय समेत आठ वाम नेताओं-नेत्रियों को जमानत दे दी है। हाल ही में पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दायर की थी।

जमानत पाने वालों में मीनाक्षी मुखोपाध्याय के अलावा दिधीति राय, बर्णना मुखोपाध्याय, पौलबी मजूमदार, कलतान दासगुप्ता, एसएफआई राज्य सचिव देबांजन डे, महिला नेत्री दीपू दास और विकास झा शामिल हैं। इन सभी आठ लोगों के खिलाफ कुल तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें दो टाला थाने और एक उल्टाडांगा थाने में दायर किया गया था।

आठों वाम नेता-नेत्री मंगलवार को अदालत में स्वयं समर्पण करने पहुंचे। इसके बाद अदालत ने तीनों मामलों में सभी को जमानत दे दी।

आरोपितों की ओर से वकील यासिन रहमान ने दलील देते हुए कहा कि “14 अगस्त की रात हुई घटना में वास्तविक अपराधियों के अलावा कई प्रदर्शनकारियों को भी फंसाया गया है। इसी कारण आत्मसमर्पण कर जमानत मांगी जा रही है।” अदालत ने यह दलील स्वीकार करते हुए जमानत मंजूर कर दी।

उल्लेखनीय है कि आरजीकर अस्पताल में एक साल पहले हुई कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में विभिन्न वाम संगठनों ने 14 अगस्त की रात अस्पताल परिसर के बाहर धरना-प्रदर्शन और ‘रातदखल’ आयोजित किया था। इसी दौरान आधी रात को कुछ युवकों ने अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में घुसकर तोड़फोड़ की थी। अस्पताल की ग्राउंड फ्लोर को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया था। बाद में पुलिस जांच में मीनाक्षी मुखोपाध्याय सहित आठ नेताओं-नेत्रियों का नाम सामने आया था। अब अदालत के आदेश के बाद सभी आरोपित नेताओं को जमानत मिल चुकी है।

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(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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