
फिरोजाबाद, 26 जून (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को महिला से पर्स लूटने वाले दो अभियुक्तों की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। उन्होंने जमानत को अर्जी लगाई थी।
थाना रामगढ़ पर 28 मई को मोहित नामक युवक ने अज्ञात अभियुक्तगणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया कि वह अपनी पत्नी किरन को लेकर अपनी मोटर साइकिल स्पलेण्डर से दारापुर जा रहा था। जैसे ही बाईपास चनौरा पर पहुंचा तभी करीब 1.05 बजे दोपहर में पीछे से एक अपाचे मोटर साइकिल बिना नम्बर की प्लेट से दो व्यक्ति आये और उनकी पत्नी के हाथ से पर्स छीनने लगे और पर्स लूटकर ले गये। विरोध करने के कारण उनकी पत्नी मोटर साइकिल से गिर गयी, उनकी पत्नी के पर्स में आभूषण, रूपये व एक मोबाइल रियलमी पी 3 एक्स है।
मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत पुलिस ने चार जून को मुठभेड़ में अभियुक्त ताजउद्दीन उर्फ राजा पुत्र शहीद खाँ निवासी जौधरी, थाना नारखी व नदीम पुत्र सिराज निवासी हसमत नगद, थाना रामगढ़ को गिरफ्तार किया।
ताजउद्दीन उर्फ राजा एवं नदीम के अधिवक्ता ने उनकी जमानत को न्यायालय में अर्जी दाखिल की। जमानत याचिका की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डीएए सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने न्यायालय के सामने जमानत न देने को कई तर्क दिए।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस के बाद ताजउद्दीन उर्फ राजा एवं नदीम की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
