
रांची, 14 जुलाई (Udaipur Kiran) । प्रधान न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने ब्लैकमेल कर महिला से दुष्कर्म करने के जुर्म में जेल में बंद आरोपित राहुल कुमार सिंह को जमानत देने से इनकार किया है। आरोपित नगड़ी थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में 19 मार्च 2025 से न्यायिक हिरासत में है। उसपर साल 2022 में फेसबुक के माध्यम से महिला से दोस्ती की। इसके बाद चैट का आधार बनाकर महिला का ब्लैकमेल कर 17 फरवरी 2024 को मेन रोड स्थित एक होटल में ले जाकर जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही धमकी दी कि अगर इसका खुलासा करोगी तो तुम्हारे पति और बच्चों को नुकसान होगा।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप गंभीर और पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। होटल के दस्तावेज भी अभियोजन पक्ष की बात की पुष्टि करते हैं। चूंकि मुख्य गवाहों की जांच अभी बाकी है, इसलिए इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती। इसी के आधार पर अदालत ने राहुल कुमार सिंह की जमानत याचिका कर दी खारिज कर दी।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे
