
प्रयागराज, 24 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सदर जफर अली को राहत देते हुए वहां के हिंसा और बवाल मामले में उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने जफर अली जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया। नवम्बर 2024 में संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा और बवाल हुआ था। जिसके बाद कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपित जफर अली को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
