
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड कैडर के आईएएस और रांची के पूर्व डिप्टी कमिश्नर छवि रंजन को जमानत दे दी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आरोपित 30 महीनों से अधिक समय से जेल में है और ईडी अभी तक ट्रायल पूरा नहीं कर पायी है। छवि रंजन को निलंबित कर दिया गया था।
कोर्ट ने कहा कि हम ये समझते हैं कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन ईडी को आरोप साबित करना होगा। किसी भी आरोपित को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। कोर्ट ने आरोपित छवि रंजन को बिना कोर्ट की अनुमति के झारखंड छोड़ने से मना किया है। कोर्ट ने कहा कि छवि रंजन ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की हर तिथि को कोर्ट में उपस्थित होंगे और वे कोर्ट की कार्यवाही में पूरा सहयोग करेंगे।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा
