प्रयागराज, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिला न्यायालय की विशेष एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे मोहम्मद उमर अहमद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
लखनऊ जेल में बंद उमर पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का गंभीर आरोप है। अदालत ने अपराध की प्रकृति और गंभीरता को आधार बनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले अतीक के दूसरे बेटे अली की भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में उमर अहमद को आरोपित बनाया गया था। उमर पर जेल से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर इलाके में उमेश पाल और उनके दो गनर की दिनदहाड़े हत्या हुई थी।
उमर पर हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है। खुद को निर्दोष बताते हुए उमर ने जिला न्यायालय से जमानत की मांग की थी।
उमर ने कहा था कि घटना के समय वह लखनऊ जेल में बंद था। हत्याकांड में उसकी कोई भूमिका नही है और वो निर्दोष है। हालांकि अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे