Uttrakhand

दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल, 16 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल ने शादी का वचन देने के बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित अमन मिश्रा पुत्र प्रकाश मिश्रा निवासी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने न्यायालय में आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बताया कि पीड़िता ने 30 जुलाई को थाना तल्लीताल में शिकायत दर्ज कराई थी कि फेसबुक पर दोस्ती के बाद आरोपित अमन मिश्रा ने शादी का आश्वासन दिया और कई बार मुलाकात कर पीड़िता व उसके परिजनों से अपने परिवार का परिचय कराया और यहां तक कि 8 नवम्बर को सगाई करने की तारीख भी तय की। इस बीच जुलाई में आरोपित पीड़िता को घुमाने के बहाने नैनीताल लाया और शादी का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बाद में दिल्ली लौटने पर आरोपित ने कुछ दिन तक बातचीत की, लेकिन बाद में दूरी बना ली। जब दोनों परिवारों में बातचीत हुई तो आरोपित ने दो वर्ष बाद शादी करने की बात कही।

पीड़िता के सगाई तय कर शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी को 2 वर्ष लटकाने का विरोध करने पर उसने कहा कि यदि शादी करनी है तो घर छोड़कर उसके पास आ जाओ। इस पर पीड़िता 20 जुलाई की रात घर से निकली, लेकिन बीच रास्ते में पहुंचने पर आरोपित ने फोन बंद कर दिया। असहाय स्थिति में पीड़िता ने अपनी बहन को लोकेशन भेजकर बुलाया और परिजन सहित आरोपित के घर पहुंचे, लेकिन उसने रात भर घर का दरवाजा नहीं खोला और मिलने से इनकार कर दिया।

पीड़िता की शिकायत पर थाना तल्लीताल में मामला दर्ज किया गया। न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए कहा कि शादी का वचन देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में विवाह से इंकार करने का आरोप गंभीर है। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित के जमानत प्रार्थना पत्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 69 के अंतर्गत खारिज कर दिया।

(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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