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जीएसटी चोरी के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

काेर्ट

जयपुर, 22 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । आर्थिक अपराध मामलों की एसीजेएम कोर्ट, महानगर द्वितीय ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अर्जित की गई 90 करोड़ रुपए की राशि पर जीएसटी चोरी करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया है। अदालत ने यह आदेश आरोपी मनोज कुमार और जगदीश जमानत अर्जियों पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आरोपियों पर कर चोरी का गंभीर आरोप है, जो देश की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करने वाला अपराध है। यह व्हाइट कॉलर क्राइम है और इस स्तर पर उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह पूनिया ने बताया कि डीजीजीआई उदयपुर जोन क्षेत्रीय इकाई की ओर से खुफिया जानकारी से पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग की सेवाओं के जरिए मै. शेफबिज स्पाइस प्रा.लि. और इनोवा लैंडिंग गेम्स प्रा.लि. ने 90 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है, लेकिन उनकी रिटर्न से पता चला कि उन्होंने इस राशि पर कोई जीएसटी नहीं दिया और इस तरह करोडों रुपए की जीएसटी चोरी की गई है। आरोपियों ने दोनों कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपए का लेन-देन कर जीएसटी की चोरी व धोखाधड़ी का अपराध किया है। मामले में अनुसंधान जारी है, इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए। आरोपियों ने जमानत अर्जी में कहा था कि उन्हें केस में झूठा फंसाया है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और उनके फरार होने की संभावना नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर आरोपियों की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया।

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(Udaipur Kiran)

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