
प्रयागराज, 20 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए उन्हें आर्म्स एक्ट में दर्ज मामले में ज़मानत दे दी है।
गोपीगंज थाने में वर्ष 2022 में पुलिस ने विष्णु मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने उस समय विवेचना के दौरान एके-47 रायफल और कारतूस बरामद करने का दावा किया था। यही नहीं, विष्णु मिश्रा पर आर्म्स एक्ट के अलावा कई संगीन धाराओं में भी मुकदमे दर्ज रहे हैं।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजवीर सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया है। न्यायालय ने माना कि मौजूदा परिस्थितियों और प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए आवेदक विष्णु को जमानत पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि, अदालत ने इस दौरान कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
विष्णु मिश्रा का नाम पहले भी कई विवादों और आपराधिक मामलों में सुर्खियों में रहा है। उनके पिता विजय मिश्रा पूर्व विधायक रह चुके हैं और लम्बे समय तक पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली माने जाते रहे हैं। उच्च न्यायालय का यह आदेश अन्य मामलों में भी याची के लिए लाभकारी हो सकता है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
