चंडीगढ़, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । हरियाणा विधानसभा में शुक्रवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में सरकार हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करेगी। इस विधेयक के जरिए 2016 में बने मूल कानून में बदलाव करते हुए आयोग के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने और इसके अध्यक्ष व सदस्यों को कानूनी सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है।
हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी यह विधेयक सदन में पेश करेंगे। बुधवार की रात विधेयक को इस सत्र के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। संशोधन विधेयक में कहा गया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनके कल्याण से जुड़े मामलों की जांच करेगा। संविधान और विधि में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार को सुझाव देगा। पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के हनन व शिकायतों की जांच करेगा।
यही नहीं, पिछड़ा वर्ग की योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करेगा। आयोग को किसी भी अन्य कार्य के लिए अधिकृत किया जा सकेगा। विधेयक में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके तहत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्य के दौरान लिए गए निर्णयों और कार्रवाइयों के लिए किसी भी प्रकार के मुकदमे, उत्पीड़न या कानूनी कार्यवाही से संरक्षित रहेंगे। इस तरह का प्रावधान पहले हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2018 में भी किया जा चुका है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
