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आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ अशोक राणा 28 अक्टूबर को तलब

इलाहाबाद हाईकाेर्ट

–कोर्ट ने पूछा, आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न हो अवमानना आरोप निर्मित

प्रयागराज, 20 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ अशोक कुमार राणा को स्पष्टीकरण हलफनामे के साथ 28 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। और पूछा है कि आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न उनके खिलाफ अवमानना आरोप निर्मित किया जाय।

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने गाजियाबाद के अश्वनी कुमार की याचिका पर उनके अधिवक्ता को सुनकर दिया है। इनका कहना है कि याची को मिली ए सी पी निरस्त कर दी गई और वेतन से कटौती शुरू की गई।जिस आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। आदेश की प्रति दी गई है, इसके बावजूद कटौती की जा रही है जो कोर्ट आदेश की अवहेलना है। कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है और उन्हें तलब किया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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