Uttar Pradesh

दैवीय आपदाओं से मृतक के परिवार काे 48 घंटे के भीतर दी जाती है सहायता राशि : अवनीश कुमार सिंह

बैठक के दौरान लिया गया छाया चित्र

कानपुर, 01 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दैवीय आपदा की स्थिति में पीड़ित परिवारों को समयबद्ध राहत प्रदान किए जाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु आकाशीय बिजली, बाढ़, अतिवृष्टि, तूफान, डूबने, सर्पदंश, गैस रिसाव, सीवर की सफाई, बोरवेल में गिरने अथवा अन्य दैवीय आपदाओं के कारण होती है, तो उनके परिजनों को चार लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राहत राशि 24 से 48 घंटे के भीतर पीड़ित परिजन के खाते में अंतरित किए जाने का प्रावधान है। यह बातें मंगलवार को समिति अध्यक्ष इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने कही।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति की बैठक सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने की जिसमें सदस्य अरुण कुमार पाठक, अंगद कुमार और रामसूरत राजभर मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि, आपदा की स्थिति में पीड़ित के परिजनों को 24 घंटे के भीतर सहायता राशि मिलनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा रासायनिक कारखानों और जूता निर्माण केंद्रों के आसपास अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में बन रही पानी की टंकियों पर स्थानीय आवश्यकता के अनुसार लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाएँ, जिससे आकाशीय बिजली से जान-माल की हानि को रोका जा सके।

सदस्य अरुण पाठक ने कहा कि जनपद में नहर, नदी एवं तालाबों में डूबने की घटनाएँ अक्सर सामने आती हैं। गंगा नदी का लगभग 76 किलोमीटर क्षेत्र जनपद में प्रवाहित होता है, जिसमें 13 स्थानों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन सभी स्थलों पर बचाव व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, गोताखोर तैनात किए जाएं और गहरे जल क्षेत्र की चेतावनी देने वाले बोर्ड लगाए जाएं। जिससे आमजन जागरूक हो सके। वर्ष 2014 से 2019 के बीच के ऐसे मामलों में जहाँ डूबने के बाद शव नहीं मिल पाए, उनकी सूची तैयार कर आवश्यक सहायता की प्रक्रिया शुरू की जाए जिससे प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके।

जिला प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान व डूबने जैसी घटनाओं में कुल 51 जनहानियाँ दर्ज की गईं, जिनमें दो करोड़ चार लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की गई। वर्ष 2023-24 में 41 लोगों की मृत्यु पर एक करोड़ 64 लाख रुपये की राहत राशि दी गई, जबकि वर्ष 2024-25 में अब तक 71 जनहानियों पर 2.84 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराई गई है।

(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप

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