हमीरपुर, 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिला हमीरपुर में पुराने राजस्व रिकॉर्ड के अनुवाद के लिए जिलाधीश ने एक उर्दू अनुवादक को एक वर्ष के लिए अधिकृत किया है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने बताया कि जिला हमीरपुर में पुराने राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया के दौरान गांव सस्त्र की निवासी अबिदा बानो धर्मपत्नी मोहम्मद असलम ने उर्दू में लिखित पुराने रिकॉर्ड के अनुवाद में काफी सहयोग किया था। उर्दू में स्नातक अबिदा बानो ने उन्हें उर्दू अनुवादक के रूप में अधिकृत करने का आग्रह भी किया था।
जिलाधीश ने बताया कि जिले में पुराने राजस्व रिकॉर्ड के अनुवाद की आवश्यकताओं को देखते हुए अबिदा बानो को एक नवंबर 2025 से 31 अक्तूबर 2026 तक की अवधि के लिए उर्दू अनुवादक के रूप में इस शर्त के साथ अधिकृत किया गया है कि वह जिलाधीश कार्यालय से किसी भी तरह के मानदेय की मांग नहीं करेंगी और अगर उनके खिलाफ किसी भी तरह की अनियमितता की कोई शिकायत आती है तो उन्हें कोई नोटिस दिए बगैर उनकी प्राधिकृति तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
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(Udaipur Kiran) / विशाल राणा