RAJASTHAN

प्रेशर हॉर्न बजाने वाले बस चालकों के खिलाफ कुर्की वारंट

जयपुर में यातायात नियम की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोबाइल कोर्ट ने की सख्ती

जयपुर, 28 नवंबर (Udaipur Kiran) । राजधानी जयपुर में प्रेशर हॉर्न बजाने के मामलों में दोषसिद्ध बस चालकों के विरुद्ध न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश द्वितीय (मोबाइल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–13, जयपुर महानगर कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी गुरजोत सिंह ने अभियोजन व्यय जमा नहीं करवाने वाले चालकों के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।

सहायक अभियोजन अधिकारी दिनेश लोहिया ने बताया कि दोषसिद्धि के बाद न्यायालय ने संबंधित बस चालकों को अभियोजन व्यय जमा करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद वे न तो दोबारा न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उन्होंने निर्धारित राशि जमा करवाई। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने उनके विरुद्ध कुर्की वारंट जारी करने का आदेश दिया।

इन मामलों में बस संख्या NL02B3311 के चालक सुरेंद्र सिंह, बस संख्या AR11E6555 के चालक फतेह सिंह और बस संख्या NL07B2865 के चालक वीरेंद्र सिंह के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए गए हैं। न्यायालय ने इन वारंटों की शीघ्र तामील सुनिश्चित करने के लिए पुलिस थाना सिंधी कैंप के थानाधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

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(Udaipur Kiran)