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सहायक आचार्य भर्ती के साक्षात्कार से रोक हटी, लेकिन पुराने नियम होंगे लागू-हाईकोर्ट

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 3 जुलाई (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षा की सहायक आचार्य भर्ती-2024 के साक्षात्कार पर लगी रोक को हटा लिया है। अदालत ने कहा है कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में चालीस फीसदी अंक लाने के पुराने नियमों के आधार पर चयन प्रक्रिया को पुनः: शुरू किया जाए। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने यह आदेश मनोज कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और आरपीएससी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर साक्षात्कार पर लगी रोक हटाने की गुहार की। एएजी जीएस गिल और अधिवक्ता एमएफ बेग ने प्रार्थना पत्र में कहा कि अदालती रोक के चलते भर्ती के दो सौ पदों पर साक्षात्कार अटक गए हैं। ऐसे में साक्षात्कार पर लगी रोक को हटाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पुराने नियमों के आधार पर साक्षात्कार लेने की छूट दी है।

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने संस्कृत शिक्षा के लिए सहायक आचार्य के पदों के लिए 12 जनवरी, 2024 में भर्ती निकाली थी। जिसमें लिखित परीक्षा के हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थी को ही साक्षात्कार के लिए पात्र माना। याचिका में कहा गया कि लिखित परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने गत 25 फरवरी को नियमों में बदलाव करते हुए हर प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36 फीसदी अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र मान लिया। याचिका में कहा गया कि चयन प्रक्रिया के बीच में चयन के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। कार्मिक विभाग ने भी 18 अक्टूबर, 2021 को परिपत्र जारी कर प्रावधान कर रखा है कि किसी भी भर्ती में चयन प्रक्रिया आरंभ होने के बाद सेवा नियमों में होने वाले संशोधनों का उस भर्ती पर प्रभाव नहीं पडेगा। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ गत 2 अप्रैल को साक्षात्कार आयोजित करने पर रोक लगा दी है।

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(Udaipur Kiran)

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