Assam

असम कैबिनेट ने आधार पर लगाया रोक, कुछ समुदायों को मिलेगी छूट

मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक की तस्वीर।

गुवाहाटी, 21 अगस्त (Udaipur Kiran) । असम सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए पहली बार आधार कार्ड बनवाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि, अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी) और चाय बागान मजदूरों को इसमें छूट दी गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि यह कदम अवैध घुसपैठियों को आधार जैसे नागरिकता-संबंधी दस्तावेज हासिल करने से रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सितंबर माह में मात्र एक महीने का अवसर दिया जाएगा, जिसमें पात्र वयस्क नागरिक आवेदन कर सकेंगे।

कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सितंबर के बाद आधार कार्ड केवल अत्यंत दुर्लभ मामलों में ही जारी होगा। इसके लिए संबंधित जिला उपायुक्तों को विशेष शाखा (एसबी) और विदेशियों के न्यायाधिकरण (एफटी) से विस्तृत रिपोर्ट लेकर जांच करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने अवैध विदेशियों के लिए आधार प्राप्त करने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा, “डीसी को एसबी रिपोर्ट और एफटी रिपोर्ट जांचने के बाद ही आधार जारी करने का अधिकार होगा।”

असम की भौगोलिक स्थिति—बांग्लादेश से लगती लंबी सीमा—और जनसांख्यिकीय बदलावों का इतिहास इस मुद्दे को संवेदनशील बनाता है। सरकार का यह नया आधार नीति निर्णय एनआरसी जैसे पूर्ववर्ती उपायों की तरह अवैध प्रवासन पर नियंत्रण को और सख्त करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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