
जयपुर, 30 जून (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना चुनाव कराए सवाई माधोपुर नगर परिषद के सभापति का कार्यकाल बार-बार बढ़ाने से जुड़े मामले में मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन निदेशक, स्थानीय कलेक्टर और नगर परिषद आयुक्त सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश पार्षद तूफान सिंह की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता रमाकांत गौतम ने अदालत को बताया कि कांग्रेस पार्टी के सभापति विमल चंद महावर को एसीबी केस में जेल जाने के कारण साल 2023 में पद से हटाया गया था। इसके बाद राजबाई बैरवा को सभापति का कार्य दिया गया। वहीं साठ दिन के बाद उनका कार्यकाल फिर से बढा दिया गया। याचिका में कहा गया कि बैरवा के बाद राज्य सरकार ने एक-एक कर सुनील, रमेश बैरवा, मेघा वर्मा को सभापति का चार्ज दिया। वहीं वर्तमान में जयप्रकाश सांवरिया को सभापति के रूप में कार्य सौंपा गया है। राज्य सरकार नगर परिषद के पार्षद का पद रिक्त होने पर पार्षद पद पर चुनाव करा रही है, लेकिन सभापति के पद के लिए निर्वाचन नहीं करा रही है। जबकि नगर पालिका अधिनियम के तहत सभापति का चार्ज मात्र साठ दिन के लिए एक बार ही संबंधित वर्ग के पार्षद को दिया जा सकता है। उसके बाद सभापति पद के लिए चुनाव कराना जरूरी है। इसके बावजूद अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना कर राजनीतिक कारणों से यहां सभापति का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों जवाब तलब किया है।
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(Udaipur Kiran)
