Haryana

हिसार : रिश्वत लेने के दोषी एएसआई को तीन साल की सजा

-अदालत ने दोषी पर 10 हजार जुर्माना भी लगायाहिसार, 8 अगस्त (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधुलिका की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपित एएसआई विक्रम सिंह को तीन साल सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत में चले मामले के अनुसार, चरखी दादरी सदर थाना में तैनात रहे भिवानी के गांव लोहारी निवासी एएसआई विक्रम सिंह शुक्रवार को यह सजा सुनाई गई है। उसे एक दिन पहले ही दोषी करार दिया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने उसकी जमानत भी मंजूर कर ली।सतर्कता विभाग की टीम ने एएसआई विक्रम पर 29 अप्रैल 2022 को केस दर्ज किया था। ​इस संबंध में दी गई शिकायत में चरखी गांव निवासी सुनील कुमार ने कहा था कि उसके भाई सुरेन्द्र का झगड़ा हुआ था और चरखी दादरी के सदर थाने में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। इस मामले में एएसआई विक्रम ने कहा कि अपने भाई सुरेन्द्र को पेश करो। वह भाई सुरेन्द्र को सदर थाने में लेकर गया और उसे एएसआई विक्रम के सामने पेश कर दिया। तब एएसआई विक्रम ने दबाव बनाते हुए कहा कि खर्चा-पानी देना पड़ेगा। शिकायतकर्ता ने मजबूरी में पांच हजार रुपए देने की हामी भर दी। तब एएसआई विक्रम ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, 25 हजार रुपए देने पड़ेंगे वर्ना उसके भाई का पुलिस रिमांड लूंगा तथा केस को मजबूत बना दूंगा। इसी शिकायत पर सतर्कता ​विभाग की टीम ने शिकायत मिलने पर छापामार टीम गठित की थी। उसके बाद शिकायतकर्ता ने चरखी दादरी सदर थाने के बाहर पहुंचकर एएसआई विक्रम को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

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(Udaipur Kiran) / राजेश्वर

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