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नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी की ओर से काेर्ट में रखी गईं दलीलें

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 04 जुलाई (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में शुक्रवार काे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ओर से दलीलें रखी गईं। सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित मामला बनाया है। इस मामले में स्पेशल जज विशाल गोगने ने 5 जुलाई को राहुल गांधी की ओर से दलीलें सुनने का आदेश दिया।

शुक्रवार काे सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आश्चर्यजनक से भी ज्यादा मामला बनाया है। उन्होंने कहा कि ये मनी लांड्रिंग का ऐसा मामला है, जिसमें संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है। सिंघवी ने कहा कि यंग इंडियन ने पूरी कार्रवाई एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड (एजीएल) को कर्ज मुक्त करने के लिए की।

सिंघवी ने कहा कि हर कंपनी अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाती है। कंपनियां अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए दूसरी कंपनी को दे देती हैं। यंग इंडियन लाभ कमाने वाली कंपनी नहीं है। इसका मतलब है कि ये लाभांश, भत्ता, वेतन या बोनस नहीं दे सकती हैं। ये कंपनी कुछ नहीं दे सकती। ईडी ने सालों तक कुछ नहीं किया और किसी निजी शिकायत को आधार बनाकर कार्रवाई शुरु की। साेनिया गांधी कांग्रेस की हैं। नेशनल हेराल्ड में कांग्रेस का संबंध नहीं होना वैसा ही जैसा हेमलेट के बिना डेनमार्क की रानी। इस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कोर्ट को नहीं है।

ईडी की ओर से 3 जुलाई को दलीलें पूरी कर ली गयी थी। ईडी की ओर से पेश अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा था कि यंग इंडियन 2000 करोड़ की आपराधिक आय प्राप्त करने का एक साधन था और यह मनी लांड्रिंग का एक क्लासिक मामला है। शेयर होल्डिंग सिर्फ नाम के लिए है और अन्य आरोपित गांधी परिवार की कठपुतली हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस को नियंत्रित करते हैं। उनका उद्देश्य 92 करोड़ प्राप्त करना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य 2000 करोड़ रुपये प्राप्त करना था।

(Udaipur Kiran) /संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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