कोलकाता, 12 जुलाई (Udaipur Kiran) ।
यात्रियों और चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग ने ऐप-बाइकों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब सामान के वजन और आकार की सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही राज्यभर में सभी ऐप-बाइकों के लिए पीली आधार रंग की नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है।
परिवहन विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब कोई भी यात्री ऐप-बाइक पर यात्रा करते समय 10 किलोग्राम से अधिक वजन का बैग नहीं ले जा सकेगा। साथ ही बैग की चौड़ाई 36 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल कोलकाता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य के सभी जिलों में लागू होगा। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना सहित सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में यह देखा गया कि कई यात्री भारी-भरकम और बड़े आकार के बैग लेकर ऐप-बाइकों से यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे मामलों में ऐप-बाइक चालकों को मना कर देना चाहिए था, लेकिन कई बार अतिरिक्त पैसे के लालच में वे यात्रियों को मना नहीं करते। इससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण विभाग लंबे समय से वजन और आकार की सीमा तय करने पर विचार कर रहा था, जो अब लागू कर दी गई है।
इसके साथ ही अधिकारी ने बताया कि कई निजी बाइक चालक बिना किसी ऐप-रेजिस्ट्रेशन के सवारी ढो रहे हैं। ऐसे अनधिकृत परिवहन को रोकने के लिए सभी ऐप-बाइकों के लिए अब पीले रंग की आधार वाली नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है।
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई चालक या ऐप-कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उन्हें कड़ी वित्तीय सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
