

अनूपपुर, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के मामलों के बाद शुक्रवार को औषधि निरीक्षक ने अनूपपुर जिला मुख्यालय में संचालित दवाई दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान लाइसेंस की वैधता, पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति शेड्यूल-एच1 और एनआर एक्स दवाओं का क्रय-विक्रय रजिस्टर प्रतिबंधित व नशीली दवाओं के रिकॉर्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों का परीक्षण किया गया।
कलेक्टर के आदेश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन पर औषधि निरीक्षक प्रमोद कुमार कुलेश ने शुक्रवार को अनूपपुर जिला मुख्यालय में संचालित दवाई दुकानों का निरीक्षण में नर्मदा मेडिकोज,कृष्णा मेडिकल स्टोर, बसंत मेडिकल एंड जनरल स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान औषधि निरीक्षक ने मेडिकल स्टोर्स पर लाइसेंस की वैधता, पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति शेड्यूल-एच1 और एनआर एक्स दवाओं का क्रय-विक्रय रजिस्टर प्रतिबंधित व नशीली दवाओं के रिकॉर्ड सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों का परीक्षण किया। जांच के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमानुसार दोषियों पर कठोर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।
औषधि निरीक्षक ने महेंद्र मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बालाजी मेडिकल स्टोर, आर के मेडिकल एजेंसी,बसंत मेडिकल एंड जनरल स्टोर में छापेमारी कर पांच दवाइयों के नमूने एकत्र किए। उन्होंने बताया कि लिए गए सभी नमूने जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा जायेगा। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और यदि किसी भी दवा में गुणवत्ता से संबंधित कमी पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसी भी दवाई दुकान से प्रदेश में प्रतिबंधित दवा नहीं पाई गई। इसके बाद भी उससे संबधित दवा के नमूने लिए गये हैं। इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर्स में हड़कंप की स्थिति बनी हैं। औषधि निरीक्षक ने सभी मेडिकल संचालकों को ड्रग एक्ट के नियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी है, साथ ही निर्देश प्रदान किए हैं कि छोटे बच्चों को कफ कोल्ड की कोई भी दवाई या सिरप बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन व बिना बिल के न दें।
(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला
