
-कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट पर कार्रवाई की दे जानकारी
प्रयागराज, 11 सितम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टोल प्लाजा में आर्थिक अपराध की रिपोर्ट पर कृत कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई की निदेशक सेवायोजन एवं प्रशिक्षण से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने छह हफ्ते में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अरूण कुमार की खंडपीठ ने मथुरा निवासी चंद्रपाल की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
याचिका के अनुसार याची की शिकायत पर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जांच में पाया गया कि राजीव कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक लेखाकार के द्वारा आर के शर्मा के नाम से एक फर्जी अनुदेशक की आईडी बनाकर कई वर्षों तक शासकीय धन का गबन करके संस्थान को क्षति पहुंचाई है तथा अपनी पत्नी नीलम शर्मा के खाते में पैसा भेज कर 7 करोड़ से ज्यादा की रकम का गबन किया है।
विभाग की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि राजीव कुमार शर्मा वरिष्ठ सहायक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मथुरा व उसकी पत्नी नीलम शर्मा के गबन की राशि से अर्जित की गई चल अचल सम्पत्ति की जांच किया जाना विभागीय जांच समिति द्वारा सम्भव नहीं है। इस पर निदेशालय एवं शासन स्तर से निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है।
याची ने निदेशक प्रशिक्षण निदेशालय व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, लखनऊ और शासन में शिकायत कर सबूत देते हुए 12 करोड़ के गबन की आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराने की मांग किया है। जिस पर संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने अपर मुख्य सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, लखनऊ से आख्या मांगी है।
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
