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बीसीआर चुनाव के नामांकन की फीस बढ़ाने और कमेटी गठन पर मांगा जवाब

हाईकाेर्ट

जयपुर, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के अधिवक्ताओं की नियामक संस्था बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव के नामांकन की फीस दस हजार से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी के लिए कमेटी गठित करने पर बार कौंसिल ऑफ इंडिया और बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव को नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष और बीसीआर का चुनाव लडने वाले अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया नियम, 1961 के नियम 3 में प्रावधान है कि राज्य बार कौंसिल का सचिव रिटर्निंग ऑफिसर होगा और उसकी ही चुनाव कराने की जिम्मेदारी रहेगी। वहीं बीसीआर चुनाव नियम,1968 के नियम 8 में हुए संशोधन में प्रावधान है कि नामांकन फीस दस हजार रुपये रहेगी। इसके बावजूद भी बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने गत 25 सितंबर को आदेश जारी कर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव कराने के लिए सात अधिवक्ताओं की कमेटी का गठन कर दिया। इसके अलावा प्रत्याशियों से नामांकन फीस के तौर पर दस हजार रुपये के स्थान पर 1.25 लाख रुपए लेने का प्रावधान किया। याचिका में कहा गया कि राज्य बार कौंसिल के चुनाव को लेकर बीसीआई को दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार ही नहीं है। इसके अलावा नियमों के विपरीत जाकर भी बीसीआई आदेश जारी नहीं कर सकती। बीसीआई की इस कार्रवाई से आर्थिक रूप से कमजोर वकील चुनाव नहीं लड पाएगे। ऐसे में बीसीआई के इस आदेश को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान में 25 सदस्य होते हैं। कौंसिल का मुख्य कार्य वकीलों को पंजीकृत कर उनके लिए कल्याणकारी कदम उठाना है। इसके अलावा वकीलों के खिलाफ होने वाली शिकायतों को सुनने का काम भी कौंसिल करती है।

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(Udaipur Kiran)

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