
–रेग्यूलेशन के विपरीत हो रही भर्ती का आरोप
प्रयागराज, 20 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग की 1255 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार, आयोग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है।
याचिका की अगली सुनवाई 19 नवम्बर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सी डी सिंह ने अधिवक्ता प्रदीप कुमार द्विवेदी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। आयोग की तरफ से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
याची का कहना है कि सहायक प्रोफेसर भर्ती में आयु अर्हता 21 से 40 वर्ष रखी गई है। 1255 पदो में 42 पद शारीरिक रूप से अक्षम के लिए निर्धारित है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जा रहे हैं। उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। रेग्यूलेशन के विपरीत भर्ती की जा रही है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और आयोग से जवाब मांगा है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
