
नैनीताल, 7 जुलाई (Udaipur Kiran) । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए आरोपित पुलकित आर्य की अपील पर सुनवाई करते हुए कोटद्वार कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर, 2025 की तारीख तय की है।
मामले के अनुसार, पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी जो ऋषिकेश स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्य करती थी। आरोप था कि रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने उसे चीला बैराज में धक्का देकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोटद्वार की अदालत ने बीती 30 मई को पुलकित आर्य को हत्या, यौन उत्पीड़न और सबूत नष्ट करने के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 47 गवाहों को पेश किया था। अपीलकर्ता की ओर से कहा गया था कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद नहीं है और मृतका का शव नहर कैनाल से बरामद हुआ था। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित की लोकेशन घटनास्थल के आसपास पाई गई थी, जिसकी पुष्टि फोरेंसिक जांच में हुई है। सरकार ने कहा कि मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट्स में आरोपित के व्यवहार का जिक्र किया था। साथ ही कहा था कि आरोपिताें ने वारदात के दिन रिजॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद कराए और डीवीआर में छेड़छाड़ की।
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(Udaipur Kiran) / लता
