Jammu & Kashmir

एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की लगभग 1 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

श्रीनगर, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । श्रीनगर पुलिस ने शुक्रवार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत एक कुख्यात ड्रग तस्कर की लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य की एक आवासीय संपत्ति कुर्क की।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि श्रीनगर के लवायपोरा में स्थित एक मंजिला आवासीय मकान और 17 मरला ज़मीन वाली संपत्ति कुख्यात ड्रग तस्कर ज़ुबैर अहमद शेख की है जो स्वर्गीय गुलज़ार अहमद शेख का बेटा है। वह श्रीनगर के शालतांग पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 39/2025 अंडर सेक्शन 8/21, 29 एनडीपीएस अधिनियम में शामिल है।

आरोपी व्यक्ति का नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल होने का इतिहास रहा है जो मुख्य रूप से स्थानीय युवाओं को निशाना बनाता है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। बयान में कहा गया है कि वह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कई ड्रग-संबंधी मामलों में भी शामिल रहा है।

जाँच से पता चला है कि उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित की गई थी। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-ई और 68-एफ के तहत कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार अचल संपत्ति को औपचारिक रूप से जब्त और कुर्क कर लिया। बयान में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित या किसी अन्य तरीके से नहीं बेचा जा सकता।

बयान में कहा गया है कि यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के नेटवर्क पर चल रही कार्रवाई का हिस्सा है जिसका उद्देश्य ऐसे अवैध कार्यों को अंजाम देने वाले वित्तीय ढाँचों को ध्वस्त करना है। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने और मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित कोई भी जानकारी साझा करने का आग्रह किया।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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