HimachalPradesh

हिमाचल में आर.डी. धीमान बने रेरा के अध्यक्ष, अमित कश्यप को बनाया सदस्य

रेरा नियुक्ति अधिसूचना

शिमला, 24 जून (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को लेकर आखिरकार अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय प्रदेश हाईकोर्ट की नाराजगी और जुर्माना लगाने के बाद सामने आया है।

राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आर.डी. धीमान को रेरा का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वहीं सेवानिवृत्त आईएएस अमित कश्यप को प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये नियुक्तियां हिमाचल प्रदेश रेरा अधिनियम, 2016 की धारा 20 के तहत चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई हैं।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि चेयरपर्सन और सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक (जो भी पहले हो) मान्य होगा। उनके वेतन, सेवा शर्तें और भत्तों की जानकारी अलग से अधिसूचित की जाएगी।

रेरा के अध्यक्ष बनाए गए आर डी धीमान प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। वर्तमान सरकार ने आरडी धीमान को सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया था।

गौरतलब है कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने रेरा में नियुक्तियों को लेकर देरी पर गंभीर रुख अपनाया था। कोर्ट ने सरकार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए 25 जून तक नियुक्तियों की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने चयन समिति की सिफारिशों को रोके रखने पर भी नाराजगी जताई थी। वहीं सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया था कि एक सदस्य विधुर मेहता की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है, जबकि अध्यक्ष और दूसरे सदस्य की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। अब अधिसूचना के ज़रिए दो महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कर सरकार ने अदालत की चेतावनी के बाद कार्रवाई पूरी की है।

इसके साथ ही प्रधान सचिव (आवास) देवेश कुमार को रेरा चेयरपर्सन का अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। नई अधिसूचना लागू होने के साथ ही आर.डी. धीमान प्राधिकरण के नए चेयरपर्सन का कार्यभार संभालेंगे।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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