चंडीगढ़, 08 जुलाई (Udaipur Kiran) । आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस जांच का सामना कर रहे पंजाब के पूर्व मंत्री एवं अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मजीठिया के वकीलों ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा, जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी।
पूर्व मंत्री मजीठिया वर्तमान में नाभा जेल में बंद हैं। मोहाली कोर्ट ने उन्हें 19 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। जेल प्रशासन ने मंगलवार को सुबह सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनकी बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और स्पष्ट किया है कि उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी।
विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 25 जून की सुबह साढ़े 4 बजे मोहाली में मजीठिया पर केस दर्ज किया। इसके बाद राज्य के 26 स्थानों पर मजीठिया से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई।
—————
(Udaipur Kiran) शर्मा
