
रांची, 10 जुलाई (Udaipur Kiran) । रांची के 45 निजी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आईटीई) के तहत चयनित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों का नामांकन नहीं लेने के मामले को झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने गंभीरता से लिया है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने गुरूवार को रांची उपायुक्त को एक ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर इस गैर-जिम्मेदाराना रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई।उन्होंने उपायुक्त से संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने कहा कि प्रशासन के तीन बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी जब इन 45 स्कूलों ने नामांकन नहीं किया, तो यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम का खुला उल्लंघन है।
एसोसिएशन की मांगें में दोषी विद्यालयों की मान्यता रद्द करने, सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड को ऐसे स्कूलों की मान्यता निरस्त करने सहित शमिल है।
राय ने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और इसे वंचित बच्चों से छीनना एक सामाजिक अपराध है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन इसके विरुद्ध हमेशा मुखर रहेगा। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि वह इस गंभीर मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल कार्रवाई करे। ताकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरी पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ लागू हो सके।
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(Udaipur Kiran) / Manoj Kumar
