-सरकार ने जीपीएफ अग्रिम या निकासी पर जारी किए निर्देश
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चंडीगढ़, 19 अगस्त (Udaipur Kiran) । हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी प्रशासकीय सचिवों को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्ति से पहले, अंतिम छह महीनों की सेवा अवधि में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) अग्रिम की स्वीकृति न दी जाए। ये निर्देश सामान्य भविष्य निधि से संबंधित प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।
हरियाणा के मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में बताया कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व 12 महीनों में स्वीकृत किए गए अग्रिम या निकासी की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रपत्रों में दर्ज और प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। इसके अलावा, अंतिम भुगतान का मामला प्रधान महालेखाकार के कार्यालय को भेजने के बाद, यदि किसी अपवादात्मक परिस्थिति में अग्रिम स्वीकृत किया जाता है, तो इसकी सूचना तुरंत आधिकारिक ईमेल या अन्य औपचारिक माध्यम से दी जानी चाहिए, ताकि भुगतान में आवश्यक समायोजन किया जा सके।
पत्र के अनुसार, वित्त विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ प्रशासनिक विभाग और आहरण एवं संवितर अधिकारी (डीडीओ), जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को भेजने के बाद भी वसूली योग्य या गैर-वसूली योग्य अग्रिम स्वीकृत कर रहे हैं। इसके साथ ही कई मामलों में यह भी पाया गया है कि जीपीएफ अंतिम भुगतान से जुड़े पीएफ-09 और पीएफ-10 प्रपत्रों में अग्रिम या निकासी से संबंधित अनिवार्य विवरण, विशेषकर सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व 12 महीनों की अवधि से जुड़े विवरण, सही प्रकार से नहीं भरे जा रहे हैं और न ही प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रमाणित किए जा रहे हैं।
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वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की चूक से भुगतान में गड़बड़ी और अधिक भुगतान की संभावना बढ़ जाती है, जिससे राज्य को वित्तीय हानि हो सकती है। इन दोनों पोर्टल के बीच डेटा इंटीग्रेशन न होने और कुछ डीडीओ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने के कारण यह समस्या बार-बार सामने आ रही है।
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(Udaipur Kiran) शर्मा
