
चंपावत, 17 सितंबर (Udaipur Kiran) । नवरात्र एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने कारोबारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना एफएसएसए आई लाइसेंस अथवा पंजीकरण के कुट्टू का आटा बनाना, पैक करना और बेचना प्रतिबंधित रहेगा। आटा केवल सीलबंद व ब्रांडेड पैकेट में ही विक्रय होगा तथा खुले आटे की बिक्री वर्जित रहेगी। प्रत्येक पैकेट पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, निर्माता का पूरा नाम-पता और एफएसएसएआइ नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी ने उपभोक्ताओं को खाली पेट कुट्टू का सेवन न करने, संतुलित मात्रा में उपयोग करने और बासी आटे से परहेज करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कुट्टू की तासीर गर्म होने से इसका सेवन दही जैसे शीतल पदार्थों के साथ लाभकारी होता है।
(Udaipur Kiran) / राजीव मुरारी
