
अररिया, 19 सितम्बर (Udaipur Kiran) ।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि कुमार की अदालत ने अत्यधिक मात्रा में गांजा बरामदगी के मामले में शुक्रवार को दो दोषियों को 14 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ एनडीपीएस की धाराओं में एक लाख रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया।
न्यायालय ने विशेष एनडीपीएस वाद संख्या 06/2023 में सजा सुनाई।मामला अररिया थाना कांड संख्या 73/2023 से संबंधित है।दर्ज कांड के सूचक शिव चरण साह, तत्कालीन थानाध्यक्ष अररिया हैं और उन्होंने अपने फर्द बयान में बताया था कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि 28 जनवरी 2023 को टैंकलॉरी आसाम से बड़ी मात्रा में गांजा आने वाली है । टैंकलॉरी संदिग्ध अवस्था में सिसौना पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी।जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एनएल 02 क्यू 9358 था। जांच के क्रम में टैंक लारी से 1589 किलोग्राम बरामद किया गया था ।
दर्ज कराई गई प्राथमिकी में दोषी मो. अब्बास और मो. तौक़ीद उर्फ तनवीर के अलावा बारिकपुरा कोलकाता के निवासी रघुवीर चौधरी उर्फ़ प्रेम और टैंक लारी के मालिक के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था। लेकिन पुलिस ने अभी टैंक लारी के मालिक और रघुवीर चौधरी के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखा।
सजा पाने वाले दोनों ही दोषी छपरा जिला के पैगम्बरपुर, बनियापुर के रहने वाले हैं। मो. अब्बास पिता मो. मुख्तार और मो. तौहीद उर्फ तनवीर अंसारी को सजा सुनाई गई है।न्यायालय ने इन्हें एनडीपीएस की धारा 20 (बी),11(सी) में जुर्माने की सजा सुनाई ।
सजा की बिंदु पर एलएडीसी के अधिवक्ता ने कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई।जबकि सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार मिश्रा ने बड़ी मात्रा में गांजा बरामदगी को समाज का गंभीर अपराध बताते हुए विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की दलीलें दी।दोनो ही पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट ने दोषी की सजा मुक्ककर किया ।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर
