महोबा, 8 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में संचालित काेचिंग सेंटर में बीते दिनाें हुए विस्फोट की घटना के बाद मानक विहीन कोचिंगाें के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रदेशभर में मानक विहीन चल रही काेचिंगाें की जांच और कार्रवाई काे लेकर जिला प्रशासन के
साथ शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। इस क्रम में मानकों को ताक पर रखकर संचालित कोचिंग सेंटर पर 25 हजार से एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगाने के डीआईओएस ने सख्त निर्देश दिए हैं।
प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक ने देवेंद्र कुमार ने बुधवार काे बताया कि जनपद में कुल 23 कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड हैं। जबकि धरातल पर देखें तो गली गली में कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। जनपद मुख्यालय के रामकथा मार्ग में ही लगभग 50 से ज्यादा कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। जिसमें कई कोचिंग सेंटर मानकों को ताक में रखकर बेसमेंट में चल रहीं हैं।
प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि फर्रुखाबाद की घटना सामने आने के बाद जनपद में सभी कोचिंग संचालकों को अवैध तरीके से कोचिंग संस्थान संचालित न किए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। बिना पंजीयन कोचिंग सेंटर में कोई भी घटना होती है तो उसके लिए कोचिंग संचालक जिम्मेदार होगा।
डीआईओएस ने बताया कि सभी संचालित कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। बिना पंजीयन या मानकों को पूरा न करने वालों 25 हजार से एक लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तय मानकों को पूर्ण करते हुए कोचिंग संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रशासन की सख्ती से अवैध रूप से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।
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(Udaipur Kiran) / उपेन्द्र द्विवेदी
