
कटिहार, 08 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। इसको लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, कटिहार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला के सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बताया गया कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के पोस्टर, पंपलेट आदि का मुद्रण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127(क) के तहत किया जाना अनिवार्य है। प्रेस मालिकों को मुद्रित सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा। साथ ही, मुद्रक से विहित प्रपत्र में घोषणा पत्र प्राप्त करना और मुद्रण के तीन दिनों के अंदर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां और मुद्रण से संबंधित सूचना संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को समर्पित करनी होगी।
आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस रद्द होना भी शामिल है। सभी प्रेस मालिकों को विस्तृत निर्देश और प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं।
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(Udaipur Kiran) / विनोद सिंह
