
जोधपुर, 11 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने करीब 13 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ अफीम दूध के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपित को 10 वर्षों का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर गोविन्द जोशी ने बताया कि बीस जुलाई 2012 को ओसियां के तत्कालीन थानाधिकारी राजीव भादू ने पांचला गांव में नाकाबंदी के दौरान हेमनगर जोलियाली निवासी रमेश पुत्र पांचाराम विश्नोई से मोटरसाइकिल के बैग से दो किलो अफीम का दूध बरामद कर गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की।
सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक गोविन्द जोशी ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोत्तर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपित को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपित ने नरमी बरतने का आग्रह किया। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 14 गवाह, 36 दस्तावेजी साक्ष्य और 6 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त रमेश विश्नोई को दोषी ठहराते हुए अवैध मादक पदार्थ रखने के आरोप में 10 वर्ष की जेल व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / सतीश
