रुद्रप्रयाग, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । बसुकेदार उप तहसील के डुंगर गांव में नृसिंह मंदिर में घंटी चोरी करने वाले आरोपित को न्यायिक मजिस्ट्रेट जूनियर डिवीजन की अदालत ने दो वर्ष कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया है। 7 मार्च 2024 को डुंगर गांव स्थित प्राचीन नृसिंह मंदिर से 40.50 घंटियों को दो सफेद बोरों में भरकर एक व्यक्ति को गांव के कुछ लोगों ने पकड़ लिया था। पूछताछ में आरोपित ने अपना नाम सलमान बताया था। ग्रामीणों की ओर से आरोपिती के खिलाफ अगस्त्यमुनि थाना में तहरीर दी गई। पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पूरी कर न्यायालय में विवेचना प्रस्तुत की।
इधर, गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट जूनियर डिवीजन जतिन मित्तल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी सलमान को दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामले में राज्य सरकार की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र सिंह नेगी ने पैरवी की।
(Udaipur Kiran) / दीप्ति
