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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की कैद , पांच हजार रुपए जुर्माना

अदालत का हथौड़ा

जौनपुर,26 सितंबर (Udaipur Kiran News) । अपर सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज पाक्सो) रूपाली सक्सेना की अदालत ने कोचिंग पढ़कर वापस लौट रही छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए शुक्रवार को 10 वर्ष के सश्रम करावास एवं 5000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी ने लाइन बाजार थाने में अभियोग पंजीकृत करवाया कि दिनांक 29 नवंबर 2022 को दिन में 8:30 बजे वह टीडी कॉलेज के पास स्थित कोचिंग से पढ़ाई करके वापस जा रही थी तभी आरोपी विकास सिंह पुत्र अजय सिंह निवासी ग्राम सरायरैचन थाना बक्सा जनपद जौनपुर ने उसे ऑटो रिक्शा से जबरदस्ती उतार कर अपने बाइक से अपने दोस्त के कमरे पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसका गूगल अकाउंट हैक करके ब्लैकमेल करते हुए कई बार उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने बताया कि हमारे द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परीशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी युवक को 10 वर्ष के सश्रम करावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

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