
जोधपुर, 18 सितम्बर (Udaipur Kiran) । विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस मधुसूदन मिश्रा ने अफीम रखने के मामले में एक आरोपी को दो साल की कैद और बीस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है।
लोक अभियोजक गोविन्द जोशी ने अदालत को बताया कि 16 जनवरी 2011 को लूणी थानाधिकारी नितिन दवे ने इत्तला के आधार पर आरोपी रामनिवास उर्फ भुट्टा के यहां दबिश दी व घर से निकलते मारूति कार देखी, जिसमें दो व्यक्ति रामनिवास व हनुमानराम सवार थे। तलाशी लेने पर रामनिवास की पहनी पेन्ट में एक धारदार चाकू व अन्य सामान मिले। वहीं दूसरे मुल्जिम हनुमानराम की तलाशी में एक देशी कट्टा व नौ कारतूस और पोलिथीन थेली में अफीम मिला जो पचास ग्राम था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने रामनिवास की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॅाप कर दी और आरोपी गुड़ा विश्नोइयान गोदारों की ढाणी निवासी हनुमानराम पुत्र बाबुलाल को अफीम रखने के लिए एक साल व अवैध हथियार रखने के मामले में दो साल की सजा सुनाई और बीस हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया।
(Udaipur Kiran) / सतीश
